1. प्रार्थना-पत्र दिये बिना छात्र/छात्रा अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए।
2. अभिभावक/पिता के हस्ताक्षर के बिना अवकाश का प्रार्थना-पत्र वैध नहीं समझा जायेगा।
3. बीमारी का अवकाश 5 दिन से अधिक लेने पर पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र भेजना होगा।
4. छात्र/छात्राओं का मासिक शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विद्यालय कार्यालय में जमा कराना होगा।
5. भ्रमण गोष्ठी एवं मनोरंजन आयोजनों आदि में शामिल होने वाले बच्चों की निर्धारित धनराशि अलग देय होगी।
6. संस्था के नियमों में जो परिवर्तन होंगे वो छात्र/छात्राओं व उनके अभिभावकों को पूर्णतया मान्य होंगे।
7. शुल्क पूरे वर्ष भर का लिया जायेगा।
8. वाहन शुल्क ;बस/वैनद्ध पूरे 12 महीने का देय होगा।
9. तकनीकी त्रुटि या रास्ता जाम आदि के कारण बस असुविधा होने पर अभिभावक का सहयोग आपेक्षित है।
10. अभिभावक को प्रतिमाह दिनांक 10 को विद्यालय प्रांगण में आकर अपने छात्र/छात्राओं की जानकारी लेना आवश्यक है अनुपस्थित होने पर 50/- रूपये दण्ड लिया जायेगा। बालक के संदर्भ में प्रतिमाह शिशु दैनन्दिनी में अभिभावक द्वारा टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर करना होगा।
11. विद्यार्थी को हमेशा स्कूल यूनिफार्म में ही विद्यालय आना होगा।
12. विद्यालय छोडने वाले छात्र/छात्राओं को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तभी देय होगा, जब विद्यालय को सम्पूर्णअवशेष जमा हो जायेगा।
13. विद्यालय में मोबाइल लाना पूर्णतः निषेध है।
14. विद्यालय में धूम्रपान, तम्बाकू, गुटका का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित है।